कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! रिटायरमेंट की उम्र में हुआ बड़ा बदलाव, नया नियम जारी Retirement Age New Rule

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को एक साल तक सेवा विस्तार का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल शिक्षकों के करियर को नई दिशा देगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा।

शिक्षक कमी से निपटने की दिशा में सरकार का रणनीतिक कदम

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती शिक्षक कमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। हाल के वर्षों में सेवानिवृत्ति के कारण कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी बनी हुई थी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सत्र के बीच में शिक्षक रिटायर नहीं होंगे, जिससे शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहेगा।

27 अगस्त 2025 के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को पुनर्नियोजन का अवसर

नई नीति के तहत 27 अगस्त 2025 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को पुनर्नियोजन (Re-employment) का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य अनुभवी शिक्षकों के ज्ञान और अनुभव का लाभ छात्रों तक पहुंचाना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव और नवाचार का संतुलन बना रहेगा।

सेवा विस्तार अवधि में वेतन और सुविधाएं बरकरार रहेंगी

सेवा विस्तार के दौरान शिक्षकों को उनके अंतिम वेतन और पेंशन के अंतर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन कम्यूटेशन और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं भी पूर्ववत मिलती रहेंगी। इनका भुगतान सेवा विस्तार अवधि पूरी होने के बाद किया जाएगा।

पेंशन और वेतन दोनों का लाभ मिलेगा शिक्षकों को

इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षकों को सेवा विस्तार के दौरान पेंशन के साथ-साथ वेतन भी प्राप्त होगा। यह दोहरा लाभ शिक्षकों की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शिक्षकों की कार्य प्रेरणा और निष्ठा में वृद्धि होगी।

आवेदन प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी

सेवा विस्तार चाहने वाले शिक्षकों को अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर विभाग में आवेदन करना होगा। यह समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगी। संबंधित विभाग आवेदन की समीक्षा कर पात्र शिक्षकों को पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान करेगा।

विभागवार सेवा विस्तार की समय सीमा निर्धारित

राज्य सरकार ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए सेवा विस्तार की समय-सीमा भी तय कर दी है।

स्कूल, उच्च और चिकित्सा शिक्षा विभाग में यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए यह अवधि 31 जुलाई 2026 तक तय की गई है।

आयुष शिक्षा विभाग में सेवा विस्तार 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा।

जबकि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में यह नीति 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।

शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक असर

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। अनुभवी शिक्षकों की मौजूदगी से विद्यार्थियों को गहराई से विषयों की समझ मिलेगी, वहीं नए शिक्षकों को भी उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और निरंतरता दोनों बनी रहेंगी।

अन्य राज्यों के लिए बन सकता है प्रेरणा स्रोत

नीति विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम देशभर के लिए एक सकारात्मक उदाहरण पेश करेगा। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो अन्य राज्य भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र में अनुभव, स्थिरता और गुणवत्ता का संतुलन पूरे देश में स्थापित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। एक ओर शिक्षकों को अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूती और निरंतरता प्राप्त होगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Group